सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल ज़ोन अंतर्गत आने वाली सभी शाखाओं द्वारा सूचना दी जाती है कि 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बैंक के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी योग्य एन.पी.ए. खाताधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल ज़ोन ने अपने ऐसे सभी उधारकर्ताओं से आग्रह किया है, जिनके ऋण खाते अनियमित या अवरुद्ध (एन.पी.ए.) श्रेणी में हैं कि वे इस लोक अदालत के माध्यम से अपने बकाया ऋणों का निपटान कर लाभ उठाएँ। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ परस्पर सहमति के आधार पर ऋण समझौता किया जा सकता है, जिससे उधारकर्ताओं को वित्तीय राहत एवं कानूनी जटिलताओं से मुक्ति का अवसर प्राप्त होता है।
बैंक ने योग्य उधारकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने सबंधित शाखा से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित दिनांक को लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने देयकों का समाधान करें। यह अवसर सभी उधारकर्ताओं के हित में है और बैंक आशा करता है कि अधिक से अधिक लोग इस विशेष अभियान का लाभ उठाएँगे ।