सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: राजधानी भोपाल में संपत्ति और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के बकायादारों को आज यानी, शनिवार को नगर निगम सरचार्ज में 25 से 100% तक छूट दे रहा है। सुबह से ही वार्ड और जोन ऑफिसों में कैम्प लगे हैं। वहीं, निगम का अमला बकायादारों के घरों में भी राशि वसूलने पहुंच रहा है। वर्ष 2023-24 के टैक्स में यह छूट दी जा रही है। चुनाव आयोग की अनापत्ति के बाद यह शिविर लगे हैं।

जोन-10 के वार्ड नंबर- 42, 45, 49 और 50 में शिविर लगे हैं। जोन प्रभारी शैलेष चौहान ने बताया कि वार्डों में कैम्प लगाने के साथ ही अमला डोर-टू-डोर भी वसूली के लिए पहुंच रहा है। जोन-13 के प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव ने बताया, शाम तक शिविर लगाए जाएंगे। ताकि, बकायादारों को छूट दी जा सके। इधर, निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण समेत अन्य अफसरों ने भी जोन और वार्ड कार्यालयों का निरीक्षण किया।

वोटिंग होने के चलते भोपाल में सरचार्ज में छूट

बता दें कि भोपाल नगर निगम ने दो दिन पहले अधिभार में छूट से जुड़ा एसएमएस करीब 5 लाख उपभोक्ताओं को जारी किया था। नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सरचार्ज में छूट देने की अनुमति मांगी थी। शुक्रवार रात आयोग ने इसे मंजूर कर लिया। इसके बाद शनिवार सुबह कैम्प लगाए गए। उपभोक्ता संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार समेत अन्य शुल्क व टैक्स जमा कर सकते हैं। जिसमें उन्हें राशि और सरचार्ज में छूट मिल सकेगी।

इतनी मिल रही छूट…

प्रॉपर्टी टैक्स

ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार रुपए बकाया है तो सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। यानी सरचार्ज के रूप में एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा।

टैक्स और सरचार्ज की बकाया राशि 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज में 50% की छूट मिलेगी।

जिन मामलों में टैक्स और सरचार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है तो सरचार्ज पर 25% की छूट दी जा रही है।

जलकर

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार तक बकाया है तो सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी।

टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75% तक छूट मिलेगी।

टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50% तक छूट मिलेगी।

ये भी जानें

यह छूट एक बार ही दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर ही छूट दी जा रही है।

छूट लेने के बाद दो किश्तों में राशि जमा करवाना होगी।

लोक अदालत में कम से कम 50% राशि जमा कराया जाना अनिवार्य है।