सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: टेरर फंडिंग मामला: NIA ने इंजीनियर रशीद की जमानत का किया विरोध

नई दिल्ली: आतंकी फंडिंग मामले में बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह जमानत के हकदार नहीं हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रशीद ने मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है और कम से कम दो संरक्षित गवाह अपने बयान से पलट गए हैं।

NIA की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ के सामने दलील दी कि अब तक दर्ज गवाहों के बयानों से तीन गवाहों पर प्रभाव डालने की बात सामने आती है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि रशीद ने भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन किया और बीमार पिता से मिलने के लिए मिली अंतरिम जमानत के दौरान कुछ गवाहों से मुलाकात की थी।

वहीं, रशीद के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया। बचाव पक्ष का कहना है कि संबंधित अवधि में रशीद ज्यादातर समय हिरासत में थे। जिन गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है, उनमें एक उनका चालक और दो निजी सहायक हैं, जो लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि रशीद लगभग सात वर्षों से हिरासत में हैं और मामले में कुल 240 गवाह हैं। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लग सकता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के आरोप हैं। फिलहाल इन आरोपों पर मुकदमा जारी है और जमानत पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।


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