सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : दिल्ली में धारा 163 लागू, पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक
नई दिल्ली। गांधी जयंती के मौके पर प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। इसके तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के सार्वजनिक रूप से एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और पिकेटिंग पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधों के तहत बिना अनुमति नारे लगाने और भाषण देने पर भी रोक है। हथियारों के अलावा बैनर, पोस्टर, लाठी, तलवार, डंडे और ईंट-पत्थर जैसी वस्तुएं लेकर चलने पर भी पाबंदी है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। प्रदर्शन में कुछ राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों के शामिल होने की संभावना है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार बताया है।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत नई दिल्ली जिले में अतिरिक्त पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, पटेल चौक और आसपास के इलाकों में यातायात को नियंत्रित और कुछ मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। इसके अलावा 11 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास भी अगले आदेश तक बंद किया गया है।
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