सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को बुधवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष पेश होना है। उन्हें शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और एक जमानतदार प्रस्तुत करने को कहा गया है। यदि वह बॉन्ड भरने से इनकार करती हैं, तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि, वारंट जारी होने का फैसला अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
दो बार बॉन्ड भरने से कर चुकी हैं इनकार
नेहा बोरा पहले भी शांति बॉन्ड भरने से इनकार कर चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। 23 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन निर्देश दिया कि पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों से संबंधित सभी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। अदालत ने SEM को यह भी विचार करने को कहा कि जांच के शुरुआती चरण में बॉन्ड भरने की मांग किन परिस्थितियों में की जा सकती है।
पुलिस ने उपलब्ध कराए संबंधित दस्तावेज हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 अक्टूबर को नेहा बोरा SEM के सामने पेश हुई थीं। उस दौरान पुलिस ने उनके वकील को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए और जवाब दाखिल करने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। बोरा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। अब 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में उनकी पेशी और बॉन्ड को लेकर रुख महत्वपूर्ण रहेगा।
विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला यह कार्रवाई दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है। पुलिस का दावा है कि कुछ घटनाओं से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी। वहीं, नेहा बोरा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़ा मामला बताया है। आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
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