सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : दिल्ली-एनसीआर में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ‘पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है। अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी/पीयूसीसी) के बिना वाहनों में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरने पर रोक रहेगी। यह व्यवस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के 15 मई 2026 के निर्देश के तहत लागू की गई है।
नए नियम के तहत ईंधन स्टेशनों पर वाहनों के पंजीकरण नंबर के माध्यम से पीयूसी की वैधता की जांच की जाएगी। दिल्ली के करीब 500 ईंधन स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (एएनपीआर) के जरिए जांच की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन देने से रोकना है।
सीएक्यूएम के अनुसार, यह कदम सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल किया गया है। नए नियम के तहत वाहन मालिकों को ईंधन भराने से पहले अपने पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता सुनिश्चित करनी होगी।
यह व्यवस्था केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू की गई है। संबंधित राज्य सरकारों और प्रवर्तन एजेंसियों को नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन मालिकों के लिए इसका सीधा मतलब है कि यदि पीयूसी प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो पहले उसका नवीनीकरण कराना होगा। इसके बाद ही संबंधित वाहन को ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
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