सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ Bhopal : मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरियों में दो-बच्चे का नियम हटाया

CNN Central News & Network–ITDC India ePress/ITDC News भोपाल: एक महत्वपूर्ण नीतिगत पलटाव करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी रोजगार से जुड़ी विवादित दो-बच्चे की शर्त वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को उस मसौदा प्रावधान को हटाने के निर्देश दिए, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों और विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य ठहराया जाना था। उन्होंने राज्य के आधिकारिक पोर्टल से इस प्रस्ताव को तत्काल हटाने का भी आदेश दिया।

प्रस्तावित संशोधन मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के मसौदे का हिस्सा था और इस पर काफी बहस हुई थी। इस प्रावधान के तहत 26 जनवरी, 2001 के बाद जन्मे दो से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी भर्ती से अयोग्य ठहराया जा सकता था। यह नियम सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को भी प्रभावित करता, क्योंकि दो से अधिक बच्चे होना सेवा आचरण नियमों के तहत दुराचार की श्रेणी में रखा गया था।

जनसंख्या नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में यह दो-बच्चे का मानदंड 2001 से विभिन्न रूपों में लागू था। हालांकि, कर्मचारी संगठनों और कई अन्य हितधारकों का कहना था कि यह प्रावधान अब पुराना हो चुका है और परिवारों के लिए अनावश्यक कठिनाइयां पैदा करता है। समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को वापस लेने और जन-परामर्श के लिए संशोधित मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया।

इस फैसले से राज्य भर में सरकारी नौकरी के हजारों अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पात्रता की एक बाधा हट जाएगी। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जन-प्रतिक्रिया शामिल करने और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अद्यतन सेवा नियम प्रकाशित किए जाएंगे।


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