सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत मिली है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने उनके समेत 11 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब अदालत 28 नवंबर को अपना निर्णय सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मंगलवार को कहा कि मामले में फैसला अभी तैयार नहीं है। इसी वजह से निर्णय सुनाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। इस मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें 17 अक्टूबर को पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) महबूब आलम समेत कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि, अदालत में फैसले की मौजूदा कार्यवाही 11 आरोपियों से संबंधित बताई गई है।

सीबीआई का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया और नियमों का उल्लंघन कर अपने करीबी लोगों तथा रिश्तेदारों की नियुक्तियां कराईं। इसके अलावा बोर्ड की संपत्तियों को पट्टे पर देने में भी कथित अनियमितताओं के आरोप हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, नियुक्तियों और संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े फैसलों में नियमों का पालन नहीं किया गया। इन आरोपों के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच की थी और आरोपपत्र दाखिल किया था।

फिलहाल अदालत ने आरोपियों को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया है। 28 नवंबर को होने वाली सुनवाई में फैसले की घोषणा की जाएगी।


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