सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : स्कूलों के 50 मीटर दायरे में चिप्स-कोल्ड ड्रिंक पर लग सकता है प्रतिबंध

बच्चों में बढ़ती अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) स्कूलों के आसपास उच्च वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित नियमों के तहत स्कूल परिसर के अंदर और उसके प्रवेश द्वार से 50 मीटर के दायरे में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान है।

प्रस्तावित नियमों के दायरे में चिप्स, मीठे शीतल पेय, अधिक चीनी वाले पेय, नमकीन और अन्य अधिक वसा, नमक या चीनी वाले खाद्य पदार्थ आ सकते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को कम पौष्टिक खाद्य पदार्थों से दूर रखना और स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा देना है।

एफएसएसएआई ने अगस्त में स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार संबंधी नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया था। इसमें अधिक मात्रा में अतिरिक्त वसा, अतिरिक्त चीनी या नमक वाले खाद्य पदार्थों की परिभाषा शामिल की गई है। मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था केवल स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास की दुकानों, भोजनालयों और खाद्य विक्रेताओं को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि, अंतिम नियम लागू होने से पहले प्रस्ताव पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र में इसी दिशा में पहले ही राज्य स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी है, जहां स्कूलों के भीतर और 50 मीटर के दायरे में उच्च वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लागू की गई है।


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