सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी इलाके में होलिका पूजन के दौरान चाकू से गला काटकर की गई ठाकुर दास की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। वारदात के करीब डेढ़ साल बाद आए इस फैसले से मृतक के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
मामला 13 मार्च 2025 का है। उस दिन शाम करीब पांच बजे ठाकुर दास अपनी पत्नी पूनम के साथ होली की खरीदारी कर घर लौट रहे थे। कब्रिस्तान रोड पर जैन मंदिर के पास आरोपी रंजीत ने उनका रास्ता रोककर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। रात करीब 10 से 10:30 बजे दंपती उसी मंदिर के पास होलिका पूजन के लिए पहुंचे। पूनम पूजा कर रही थीं, जबकि ठाकुर दास पास की सीढ़ियों पर बैठे थे।
इसी दौरान रंजीत उनके पास आकर बैठ गया और अचानक जेब से चाकू निकालकर उनकी गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल ठाकुर दास को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
मामले में फॉरेंसिक जांच अहम साबित हुई। एफएसएल रिपोर्ट में घटनास्थल पर आरोपी के फिंगरप्रिंट मिलने की पुष्टि हुई। पुलिस ने वारदात के करीब दो महीने बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। अदालत ने मृतक के आश्रितों को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत सहायता देने पर विचार के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजा है। मृतक की पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों को पहले ही 50 हजार रुपये अंतरिम मुआवजा दिया जा चुका है।
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