मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में मृत दंपती के परिवार को 1.80 करोड़ मुआवजा
मुंबई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दंपती के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 1.80 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में दंपती की कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी थी। टक्कर के बाद कार ट्रक के साथ करीब एक किलोमीटर तक घिसटती चली गई थी। इस दुर्घटना में दंपती की मौत हो गई थी।
हादसे की भयावहता को देखते हुए मामले में मुआवजे की मांग की गई थी। अधिकरण ने दावे और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद मृतक दंपती के परिजनों के पक्ष में 1.80 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया। यह राशि परिवार को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से दी जाएगी।
इस फैसले से सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मिलने वाली कानूनी राहत का महत्व भी सामने आया है। सड़क पर तेज रफ्तार, लापरवाही और भारी वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाएं लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।
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