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रायपुर में जमीन के सौदे में 35 लाख की धोखाधड़ी, दो पर केस

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ / एजेंसियां, भोपाल:

रायपुर। जमीन खरीदने के नाम पर 35 लाख रुपये लेने और बाद में उसी जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि जमीन का सौदा 60 लाख रुपये में तय किया गया था, लेकिन रकम लेने के बाद भी खरीदार को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला।

पुलिस के अनुसार, वीआईपी रोड निवासी अधिवक्ता शिखर चतुर्वेदी ने शिकायत में बताया कि विजय सहजवानी ने उन्हें महासमुंद जिले के पिरदा में जमीन दिखाई थी। जमीन का बैनामा राकेश अग्रवाल के नाम पर था। इस जमीन को लेकर राकेश अग्रवाल और श्याम जसवानी के बीच अदालत में लेन-देन का विवाद चल रहा था, जिसके कारण जमीन का प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा था।

शिकायत के मुताबिक, विवाद सुलझाने के नाम पर 18 सितंबर 2024 को राकेश अग्रवाल के खाते में एनईएफटी के जरिए 10 लाख रुपये जमा कराए गए। इसके बाद 14 जनवरी 2025 को श्याम जसवानी को 10 लाख रुपये नकद और 14 मई को अन्य खर्चों के नाम पर 15 लाख रुपये दिए गए। इस तरह कुल 35 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

आरोप है कि विवाद खत्म होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया गया, लेकिन 9 जून 2025 को उसी जमीन की रजिस्ट्री सुनील नंदलाल सुखरमानी के नाम करा दी गई। पीड़ित को न जमीन मिली और न ही रकम वापस की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विजय सहजवानी और राकेश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कर दस्तावेजों और लेन-देन की जांच शुरू कर दी है।


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