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रायपुर। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर 2026, रविवार को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।

यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक लागू होगी। नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति, प्रतिष्ठान या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी और निरीक्षक मांस-मटन की दुकानों के साथ होटल एवं अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे।

नगर निगम प्रशासन ने सभी मांस-मटन विक्रेताओं, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से निर्धारित तिथि पर आदेश का पालन करने की अपील की है। यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम की संपूर्ण सीमा में प्रभावी रहेगा।


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