सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों के लिए ट्रंप प्रशासन बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा नियम के तहत H-1B कर्मचारी नौकरी समाप्त होने के बाद अधिकतम 60 दिनों तक अमेरिका में रहकर नई नौकरी या नया वीजा विकल्प तलाश सकते हैं। प्रस्ताव लागू होने पर नौकरी खत्म होते ही प्रभावित कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, जब तक उनके पास देश में रहने का कोई दूसरा वैध आधार न हो। यह बदलाव H-1B के अलावा L-1, O-1, E-1, E-2, TN, H-1B1 और E-3 जैसी कुछ अन्य श्रेणियों को भी प्रभावित कर सकता है।

इस प्रस्ताव का भारतीय पेशेवरों पर खास असर पड़ सकता है, क्योंकि H-1B कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय टेक और आईटी प्रोफेशनल्स शामिल हैं। कंपनियों के लिए भी अचानक नौकरी खत्म होने की स्थिति में कर्मचारियों के इमिग्रेशन स्टेटस को संभालना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, यह बदलाव अभी अंतिम नियम नहीं बना है। DHS के प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां ली जाएंगी और उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। तब तक मौजूदा 60 दिन की ग्रेस पीरियड लागू है।


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