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मानहानि मामले में प्रवेश वर्मा पहुंचे सत्र अदालत, सौरभ भारद्वाज को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत खारिज किए जाने के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है। इस मामले में राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत ने सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।

प्रवेश वर्मा ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 10 अक्टूबर को उनकी मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। याचिका पर सुनवाई विशेष न्यायाधीश रूबी नीरज कुमार की अदालत में हुई।

दरअसल, प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो साझा कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इन पोस्ट में एक निजी स्कूल के ट्रस्ट में कथित नियुक्तियों, करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति और स्कूल से जुड़े मामले में आरोपित कर्मचारियों को संरक्षण देने जैसे सवाल उठाए गए थे।

प्रवेश वर्मा ने इन आरोपों को निराधार और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत पर विचार करते हुए कहा था कि संबंधित पोस्ट सरकार और सार्वजनिक मामलों की आलोचना के संदर्भ में सवालों के रूप में थीं। अदालत को प्रथमदृष्टया मानहानि का मामला नहीं मिला था।

अब सत्र अदालत इस बात की समीक्षा करेगी कि मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश कानूनी रूप से उचित था या नहीं। सौरभ भारद्वाज का जवाब मिलने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल मानहानि के आरोपों पर कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।


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