सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों के खिलाफ अब सख्ती बढ़ने वाली है। IRDAI चुनिंदा शहरों में ‘नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल’ व्यवस्था का पायलट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पेट्रोल पंप पर वाहन का नंबर प्लेट स्कैन करके उसके इंश्योरेंस की वैधता जांचने की योजना है। प्रस्तावित व्यवस्था में ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (IIB) और VAHAN के डेटा से जोड़ा जाएगा। वाहन का नंबर स्कैन होते ही यह पता लगाया जा सकेगा कि उसके पास वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है या नहीं। इंश्योरेंस नहीं होने पर पेट्रोल-डीजल देने से रोकने की व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा।

यह पहल सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के निर्देश के बाद सामने आई है। कोर्ट ने IRDAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा था, जिसमें पेट्रोल पंप पर ईंधन की आपूर्ति को वैध इंश्योरेंस से जोड़ा जा सके। हालांकि, अदालत का निर्देश पायलट तैयार करने को लेकर था, इसे देशभर में तत्काल लागू होने वाला आदेश नहीं माना गया है। भारत में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पहले से अनिवार्य है। सरकार के अनुसार बिना वैध बीमा वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।


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