सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: लखनऊ में ई-रिक्शा से बढ़ते जाम पर हाईकोर्ट सख्त, नए रजिस्ट्रेशन पर फैसला ले सरकार
सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ / एजेंसियाँ: लखनऊ में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और उनसे लगने वाले यातायात जाम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह राजधानी में ई-रिक्शा के नए पंजीकरण को लेकर उचित नीति और निर्णय तैयार करे। कोर्ट ने माना कि शहर की सड़कों पर ई-रिक्शा की अनियंत्रित संख्या यातायात व्यवस्था के लिए गंभीर समस्या बन रही है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लखनऊ के कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर ई-रिक्शा की भीड़ के कारण आम लोगों को परेशानी होती है। इससे न केवल यातायात की गति प्रभावित होती है, बल्कि एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अदालत ने सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई। कोर्ट ने राज्य सरकार से ई-रिक्शा के पंजीकरण, संचालन और निर्धारित मार्गों से जुड़े नियमों पर विचार करने को कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यातायात प्रबंधन के लिए केवल पंजीकरण ही नहीं, बल्कि सड़कों पर संचालन की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
ई-रिक्शा शहर में कम दूरी की यात्रा का सस्ता और सुलभ साधन बन चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग रोजाना इनका उपयोग करते हैं। हालांकि, इनके संचालन में निर्धारित मार्गों और यातायात नियमों का पालन नहीं होने से जाम की समस्या बढ़ती है। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के फैसले पर निगाहें टिकी हैं।
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