सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: BMC की कार्रवाई पर हाईकोर्ट नाराज, दीया मिर्जा का वीडियो बहाल करने का सुझाव
मुंबई। दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभिनेत्री दीया मिर्जा का बनाया गया वीडियो हटाए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस कदम को परेशान करने वाला बताते हुए वीडियो को दोबारा बहाल करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े जागरूकता अभियान को अनावश्यक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।
वीडियो हटाने पर उठाए सवाल मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रदूषण का असर किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता। स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण सभी नागरिकों की जरूरत है। अदालत ने इस तरह के जागरूकता अभियान को सांप्रदायिक रंग दिए जाने पर भी सवाल उठाए।
राजनीतिक आपत्तियों के बाद हटाया गया था वीडियो दरअसल, BMC ने दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया था। इसमें दीया मिर्जा सहित कई हस्तियों के वीडियो शामिल थे। दीया मिर्जा के वीडियो पर भाजपा के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद महापौर ऋतु तावड़े और मंत्री नितेश राणे की ओर से भी अभिनेत्री की आलोचना की गई। विवाद बढ़ने के बाद BMC ने उनका वीडियो हटा दिया था, जबकि अभियान के अन्य वीडियो उपलब्ध रहे।
अदालत ने पारदर्शी दृष्टिकोण पर दिया जोर हाईकोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जैसे सार्वजनिक हित के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के प्रयासों को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अदालत ने BMC को वीडियो बहाल करने का सुझाव देते हुए जल्दबाजी में कार्रवाई करने से बचने पर जोर दिया।
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