आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : चुनाव लड़ने के लिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को रविवार दोपहर तक सुविधा ऐप पर आवेदन देना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि, वे स्वयं रिटर्निंग अफसर के पास जाकर नामांकन भर सकेंगे।
चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के गाइडलाइन तय की है। जिसके अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तारीख के एक दिन पहले ऑनलाइन सुविधा बंद हो जाएगी। जो आवेदन ऑनलाइन जमा किया है, उसकी प्रिंटेड कॉपी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 30 अक्टूबर को 3 बजे तक जमा करानी होगी। इसमें भी शर्त यह है कि प्रत्याशी को रविवार दोपहर के पहले टाइम स्लाट बुक करना होगा।
अब सिर्फ सोमवार का दिन बाकी
ऑनलाइन नामांकन को लेकर रिटर्निंग अफसरों का कहना है कि ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा। इसके लिए 3 तारीख मिली थी। जिनमें से 2 डेट का विकल्प नहीं बचा है। अब सिर्फ सोमवार का दिन ही उम्मीदवारों के पास बचा है।
रिटर्निंग अधिकारी को करना होंगे ये काम
रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह ऑनलाइन भरे गए नामांकन की जांच कर प्रक्रिया को पूरा करे। नामांकन पत्र को सत्यापित करने के पहले रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह क्यू आर कोड की जांच करे। इसकी जांच के बाद क्यू आर कोड की स्कैनिंग की जाएगी जिसमें आवेदन करने का समय दर्ज होगा। स्कैन किए गए फार्म और ऑनलाइन जमा किए गए फार्म की जांच करने की जिम्मेदारी रिटर्निंग अधिकारी की होगी।
अगर ऑनलाइन जमा फार्म और ऑफ लाइन जमा किए गए फार्म की प्रविष्टि में अंतर की स्थिति बनती है तो रिटर्निंग अधिकारी ऑनलाइन नामांकन को खारिज कर देगा और ऑफलाइन फार्म को स्वीकार करेगा। अगर उम्मीदवार ने जमानत की राशि जमा नही की है तो इसकी जांच के बाद उसे सूचना दी जाएगी, और भारत सरकार के मैन्युअल के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था से आवेदन करने वाले उम्मीदवार नेट बैंकिंग के माध्यम से जमानत की राशि जमा कर सकेंगे। साथ ही प्रत्याशी चालान के जरिए या नकद भी राशि जमा कर सकते हैं।