सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: यूपी में नई भर्ती नीति लागू, सत्यापन से पहले मिलेगी प्रोविजनल जॉइनिंग
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन को लेकर नई नीति लागू की है। इसके तहत सामान्य पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन पूरा होने से पहले प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना और नियुक्तियों में अनावश्यक देरी रोकना है। यह व्यवस्था राज्य सरकार के विभागों, निगमों, परिषदों, स्वायत्त संस्थाओं, पंचायतों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती पर लागू होगी।
पुलिस को 30 दिन में देनी होगी रिपोर्टनई व्यवस्था के तहत जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) को सत्यापन संबंधी रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर सौंपनी होगी। सामान्य मामलों में उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर जांच की जाएगी। हर मामले में अभ्यर्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति या घर जाकर सत्यापन करना अनिवार्य नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी अतिरिक्त जांच के निर्देश दे सकेंगे।
गंभीर अपराधों में संलिप्तता पर सख्ती नीति में गंभीर आपराधिक मामलों, परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोहों, पेपर लीक, फर्जी प्रमाणपत्र और साइबर ठगी जैसे मामलों में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित गंभीर मामलों में दोषसिद्धि या नियमों के तहत अन्य अयोग्यता सामने आने पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। हालांकि, केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से किसी अभ्यर्थी को स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा। राजनीतिक विचारधारा भी अकेले नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं होगी।
गलत जानकारी देने पर रद्द हो सकती है नियुक्ति अभ्यर्थियों को आवेदन और स्वघोषणा पत्र में गिरफ्तारी, अभियोजन, दोषसिद्धि तथा अन्य जरूरी जानकारियां सही-सही देनी होंगी। सत्यापन के दौरान गलत जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का मामला सामने आने पर नियुक्ति रद्द की जा सकती है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने का भी प्रावधान है। नई नीति से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़े पदों पर नियुक्ति से पहले विस्तृत सत्यापन की व्यवस्था जारी रहेगी।
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