सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: जनवरी 2027 से नए विमानन नियम लागू, टिकट की पूरी कीमत बताना होगा
नई दिल्ली: देश में हवाई यात्रा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और करीब 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 की जगह लेंगे। नए प्रावधानों के तहत एयरलाइंस को टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को किराये और अन्य शुल्कों की पूरी जानकारी देनी होगी।
नए नियमों के अनुसार, टिकट बुकिंग वेबसाइट और जारी किए गए टिकट पर यात्री को देय कुल राशि स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इसमें मूल किराया, सरकारी टैक्स, अन्य फीस, कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड की शर्तें और लागू होने वाले दूसरे शुल्कों का अलग-अलग विवरण देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को बुकिंग से पहले यह समझने में मदद करना है कि टिकट के लिए उन्हें कुल कितनी रकम चुकानी पड़ेगी।
यह व्यवस्था भारत की निर्धारित उड़ानें संचालित करने वाली घरेलू एयरलाइंस के साथ भारत से आने-जाने वाली निर्धारित उड़ानें संचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस पर भी लागू होगी। कंपनियों को अपनी वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराये की जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
नियमों के तहत विमानन महानिदेशालय (DGCA) घरेलू निर्धारित एयरलाइंस के किराये की निगरानी करेगा। सरकार को असाधारण परिस्थितियों में जनहित के लिए एयरलाइंस को किराये से संबंधित लिखित निर्देश देने का अधिकार भी मिलेगा। ऐसे निर्देश परिस्थितियों के अनुरूप और निश्चित अवधि के लिए ही प्रभावी होंगे।
हालांकि, नए नियमों का मतलब यह नहीं है कि हवाई टिकटों की कीमतों पर स्थायी सीमा तय कर दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस परिचालन लागत और अन्य व्यावसायिक कारकों के आधार पर किराया निर्धारित करती रहेंगी।
नया नियामकीय ढांचा विमान पंजीकरण, सुरक्षा प्रमाणन, रखरखाव, उड़ान संचालन, पायलटों और अन्य विमानन कर्मियों के लाइसेंस तथा हवाई अड्डों के संचालन से जुड़े प्रावधानों को भी समाहित करता है।
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