सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मध्य प्रदेश शासन तथा कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमन् शुक्ला द्वारा जारी आदेश क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशोधन/214/4206 अनुसार मध्य प्रदेश की 259 मंडी समितियों द्वारा व्यापारियों को जारी की जाने वाली अनुज्ञप्ति/लाइसेंस जो कि 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता था, अब उक्त जारी सभी अनुज्ञप्तियो की अवधि 30 वर्ष होगी।
अपने आदेश में प्रबंध संचालक द्वारा सभी मंडी समितियां से यह अपेक्षा की गई है‚ की मंडी अधिनियम की धारा 81 के तहत मंडियों में प्रवृत्त उपविधि में आवश्यक संशोधन दिनांक 23 फरवरी 2024 तक कर लें। मंडी समितियां ऐसा करने में असफल रहती है तो उक्त आदेश स्वत: दिनांक 24/02/2024 से लागू हो जायेगा।
इस आदेश से मध्य प्रदेश के 65000 से अधिक व्यापारी सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें हर 5 साल में अपने लाइसेंस को नवीनीकरण/रिनुअल करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति फीस में भी परिवर्तन किए गए हैं। वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी लायसेंस फीस रूपये 25000/- के स्थान पर रूपये 5000/- की गई है साथ ही प्रसंस्करणकर्ता‚ विनिर्माता के लायसेंस पर लगने वाली एक लाख रूपये प्रतिभूति राशि को समाप्त किया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उक्त कदम की सराहना समस्त व्यापारियों द्वारा की जा रही है और व्यापारी समुदाय में हर्ष व्याप्त है।