पंजीयन नही कराने पर श्रम विभाग द्वारा की जाएगी कार्यवाई
सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सभी निर्माण संस्थानों को जिले में चल रहे निर्माण कार्यों में श्रमिक पंजीयन एवं साथ ही मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम1996 के अंतर्गत पंजीयन करना अनिवार्य है। सभी पंजीयन श्रम सेवा पोर्टल पर स्वयं/एम०पी० ऑनलाईन के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन नही कराने की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
सहायक श्रम आयुक्त भोपाल मंडल भोपाल ने बताया कि पंजीयन उपरांत श्रम विभाग को निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने की जानकारी भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है जिससे कि उक्त निर्माण कार्यो का पंजीयन श्रम सेवा एप पर जियो टेगिंग के माध्यम से किया जा सके ।
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