सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल :  पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने OBC आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब केवल 66 जातियां ही OBC कोटे के दायरे में रहेंगी। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लागू की गई OBC-A और OBC-B की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है।

राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। अदालत ने 2010 के बाद OBC सूची में शामिल कई समुदायों की वैधता पर सवाल उठाते हुए व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया था।

नई व्यवस्था के तहत अब केवल वे 66 समुदाय OBC आरक्षण का लाभ ले सकेंगे, जिन्हें 2010 से पहले सूचीबद्ध किया गया था। इनमें कई पारंपरिक सामाजिक और पिछड़े वर्ग शामिल हैं। सरकार ने साफ किया है कि पुरानी OBC-A और OBC-B श्रेणियां अब लागू नहीं रहेंगी।

इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष इसे “संवैधानिक सुधार” बता रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ कदम बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का असर सरकारी नौकरियों, कॉलेज एडमिशन और आगामी चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है।

#बंगालOBCआरक्षण #पश्चिमबंगाल #OBCकोटा #आरक्षण #ममताबनर्जी #कोलकाता #राजनीति #सामाजिकन्याय #ब्रेकिंगन्यूज #भारतसमाचार