सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कआईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: भोपाल में छुट्‌टी वाले दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। लोग 3 दिन तक बिजली के बिल जमा कर सकेंगे तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी हो सकेगी। इसके अलावा निगम के जोन और वार्ड ऑफिस भी खुलेंगे। ताकि, लोग प्रॉपर्टी, जलकर जमा कराकर छूट का फायदा ले सकें।

बता दें कि शुक्रवार को गुड फ्राइडे है। वहीं, शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्‌टी है। इन छुट्‌टी वाले दिनों में भी सरकारी ऑफिस खुले रखे जाएंगे। ताकि, आम लोगों को परेशानी न हो।

टैक्स में 50% की छूट पा सकते हैं

भोपाल में प्रापर्टी, वाटर टैक्स (जलकर) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार में छूट पाने के आखिरी 3 दिन बचे हैं। 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगा। वे टैक्स में 50% तक की छूट पा सकते हैं। इसके चलते निगम के सभी वार्ड एवं जोन कार्यालय और नागरिक सुविधा केंद्र अवकाश के दिनों में भी खुले रखे जाएंगे। निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने सभी जोनल अधिकारी, वार्ड प्रभारियों को ऑफिस खुले रखने को कहा है।

बिजली बिल भुगतान केंद्र भी खुले रहेंगे

29, 30 एवं 31 मार्च को बिल भुगतान केंद्र भी खुले रखे जाएंगे। ताकि, लोगों को कोई दिक्कतें न हो। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग पश्चिम, पूर्व, दक्षिण व उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय, दानिश नगर, मिसरोद और मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्रों को छुट्‌टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खोलने का फैसला लिया गया है। उपभोक्ता राजधानी के जोनल ऑफिस में कैश काउंटरों पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित एटीपी मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं।

इसके अलावा बिलों के भुगतान की सुविधा एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in, नेट बैंकिंग जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट समेत विभिन्न एप के माध्यम से भी बिल जमा कराए जा सकते हैं। भोपाल के अलावा कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केंद्र/बिल भुगतान केंद्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे।

सभी सरकारी ऑफिस भी खुले रखे जाएंगे

लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। इसके चलते छुट्‌टी वाले दिन भी ऑफिस खुले रखे जाएंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश में भी उनके कार्यालय खुले रहेंगे। यदि उन्हें शासकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर जाना है तो उसकी अनुमति भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करेंगे। ऐसे कर्मचारी जो निर्वाचन आचार संहिता प्रारंभ होने के पूर्व ही अवकाश पर हैं, उनके अवकाश प्रकरण जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जो कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर है, उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति उपरांत ही मान्य किए जाएंगे।

रजिस्ट्रार ऑफिस भी खुले रखे जाएंगे

भोपाल जिले के परी बाजार, आईएसबीटी और बैरसिया स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस भी छुट्‌टी वाले दिनों में खुले रहेंगे। इससे लोग प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। दरअसल, 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इसके बाद नई गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री होगी। ऐसे में लोगों को अधिक राशि चुकाना पड़ेगी। इसलिए लोग 31 मार्च से पहले रजिस्ट्री करा रहे हैं।