आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल गैस त्रासदी मामले में कंपनी डाउ केमिकल्स के खिलाफ कोर्ट में दिए आवेदन पर शनिवार को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई न्यायाधीश विधान माहेश्वरी की कोर्ट में होगी।
सीबीआई और भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन व गैस पीड़ित संगठनों की ओर से आवेदन दिया गया था। कहा गया- यूनियन कार्बाइड यूएस को द-डाउ केमिकल कंपनी ने खरीद लिया है। अब उसका नया नाम द-डाउ केमिकल कंपनी हो गया है, इसीलिए प्रकरण में उसे आरोपी बनाया जाए।
कंपनी की ओर से वकील पक्ष रखेंगे कि आखिर कंपनी को इस मुकदमे में पार्टी क्यों नहीं बनाना चाहिए। अगर कंपनी के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं होते, तो सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर होगी। उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव और भोपाल के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप गुप्ता उपस्थित हुए थे।
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
कंपनी के वकील की ओर से उपस्थिति पत्रक व आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया। तर्क दिया था कि द-डाउ केमिकल कंपनी अमेरिका की कंपनी है, इसलिए भोपाल न्यायालय को कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस दलील पर भोपाल ग्रुप फाॅर इन्फार्मेशन एंड एक्शन के अधिवक्ता एवे सिंह द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा। बताया- उक्त कंपनी की जिम्मेदारी बनती है।
क्या है मामला
3 दिसंबर 1984 की रात जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। लाखों लोग प्रभावित हुए थे। यह विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी में से एक थी। त्रासदी के बाद उक्त घटना को लेकर आपराधिक प्रकरण 304-ए के अंतर्गत दर्ज किया था। इसमें यूनियन कार्बाइड यूएस को आरोपी बनाया था। हालांकि उक्त कंपनी के प्रतिनिधि या उसकी ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे। तब न्यायालय ने उसे फरार घोषित किया था।