आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भारतपे (BharatPe) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन आज यानी मंगलवार को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाएगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को जांच के सिलसिले में 21 नवंबर को दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित EOW के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस

इससे पहले गुरुवार को अशनीर ग्रोवर और माधुरी जैन को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया था। ये दोनों न्यूयॉर्क जा रहे थे। इन खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी किया है।

EOW ने मई में भारतपे की शिकायत के बाद 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर ग्रोवर, उनकी पत्नी और फैमिली मेंबर दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

भारतपे ने जनवरी 2022 में ग्रोवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी

भारतपे ने जनवरी 2022 में अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पिछले साल मार्च में अशनीर ग्रोवर ने भारतपे के मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था।

फैमिली वैकेशन के लिए कंपनी के पैसों का इस्तेमाल किया

ग्रोवर तब से विवाद में हैं, जब 2022 की शुरुआत में कोटक महिंद्रा बैंक के स्टाफ के साथ उनका अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में उनका नाम सामने आया था। उसके बाद माधुरी जैन ग्रोवर को भारतपे से हटाए जाने की खबर आई थी।

उनपर आरोप लगे थे कि उन्होंने पर्सनल ब्यूटी ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स खरीदने और अमेरिका व दुबई की फैमिली वेकेशन के लिए कंपनी के पैसों का इस्तेमाल किया था। निजी स्टाफ को पेमेंट भी कंपनी अकाउंट से किया और परिचित लोगों से फर्जी रसीदें बनवाकर पेश कीं।

लुक आउट नोटिस क्या होता है?

लुक आउट सर्कुलर यानी LOC को लुक आउट नोटिस के नाम से भी जाना जाता है। लुक आउट सर्कुलर किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता है। इस नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लग जाती है।

लुक आउट नोटिस का इस्तेमाल इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे- एयरपोर्ट, समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों पर इमिग्रेशन जांच के लिए किया जाता है। लुक आउट नोटिस जारी होने का मतलब है कि इमिग्रेशन अफसर ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट पर ही रोक सकते हैं। या उन्हें हिरासत में ले सकते हैं।

पुलिस कुछ मामलों में देश के बाहर किसी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति संदिग्ध हो और इस बात की आशंका हो कि वह जांच में शामिल होने से बचना चाह रहा है।