आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/ आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: ईरान की संसद ने महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो उन्हें 49 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ईरान के सांसद हुसैनी जलाली ने इसकी पुष्टि की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जलाली ने कहा है कि जुर्माने के अलावा महिलाओं ने अगर नए ड्रेस कोड का पालन नहीं किया तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे और उनके इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। ईरान में पिछले 6 महीनों से हिजाब के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए ये नया कानून बड़ा झटका है।
‘हिजाब के बिना आजाद नहीं महिलाएं’
वहीं ईरान के एक धर्म गुरू मोहसेन अराकी ने महिलाओं के हिजाब न पहनने की तुलना कोरोना वायरस से कर दी है। उन्होंने कहा, ‘हम कोरोना वायरस की तरह हिजाब के खिलाफ चले ट्रेंड को फैलने नहीं देंगे।
‘हमारे दुश्मनों का मकसद ईरान की महिलाओं की आजादी को खत्म करना है। क्योंकि एक महिला हिजाब के बिना आजाद नहीं रह सकती है। इससे वो हमेशा दूसरों की हवस के निशाने पर रहेंगी।’