सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : वॉशिंगटन। अमेरिका ने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से होने वाले जन्म-पर्यटन पर शिकंजा कसने के लिए नए वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 23 सितंबर को नई नीति का ऐलान किया। यह नीति उन लोगों को लक्षित करती है जो जानबूझकर जन्म-पर्यटन में शामिल होते हैं या उसे सुविधाजनक बनाते हैं।

नई नीति के तहत व्यावसायिक जन्म-पर्यटन नेटवर्क के मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों के अलावा ऐसे वीजा एजेंटों पर भी कार्रवाई की जा सकती है, जो आवेदकों को गलत जानकारी देने या धोखाधड़ी करने के लिए तैयार करते हैं। विदेशों में मौजूद ऐसे चिकित्सा सेवा प्रदाता भी इसके दायरे में आ सकते हैं, जो इस तरह की यात्राओं या सरकारी स्वास्थ्य सहायता के कथित धोखाधड़ीपूर्ण इस्तेमाल को जानबूझकर बढ़ावा देते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह कदम आव्रजन व्यवस्था की निगरानी और वीजा प्रक्रिया में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से बताया है। नई नीति आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 212(ए)(3)(सी) के तहत लागू की गई है। कुछ मामलों में संबंधित व्यक्तियों के परिवार के सदस्य भी इन प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं।

अमेरिका में जन्म-पर्यटन के लिए पर्यटक वीजा का इस्तेमाल पहले से ही अनुमत नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे को जन्म देना और उसके जरिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना है, तो यह पर्यटक वीजा जारी करने का वैध आधार नहीं है।अमेरिकी प्रशासन ने अगस्त 2026 में भी जन्म-पर्यटन को रोकने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसके तहत ऐसे लोगों के वीजा या यात्रा अनुमति को रोकने, रद्द करने अथवा प्रवेश से इनकार करने जैसे कदमों का प्रावधान किया गया था, जो जन्म-पर्यटन के उद्देश्य से अमेरिका आने का प्रयास करते हैं।


Hashtags: #WorldInternational #Bhopal #Desksource #यटन #एनएन #टवर #DeskSource #आईट #गटन #कसन