सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि डीएमके नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उदयनिधि को एक जनसभा में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में हिरासत में लिया गया था।

उदयनिधि की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत से कहा कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और इसके बाद आगे की हिरासत मांगे बिना उन्हें थाना जमानत पर रिहा कर देगी।

सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को जरूरी पूछताछ पूरी करने के बाद उदयनिधि को रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने उदयनिधि से भी कहा कि जांच के लिए जब भी जरूरत हो, वह सहयोग करें। इस हस्तक्षेप से डीएमके नेता को तत्काल राहत मिली। उनकी हिरासत के बाद तमिलनाडु के कई हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे।

विवाद तंजावुर में हुई एक रैली के दौरान उदयनिधि की कथित टिप्पणियों से शुरू हुआ था। इसके बाद आपराधिक मामला दर्ज किया गया और राजनीतिक विरोधियों ने कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। डीएमके का कहना है कि टिप्पणियों को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया है। पार्टी ने सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। मामला अभी जांच के अधीन है और आगे की कानूनी कार्यवाही मद्रास हाईकोर्ट में जारी रहेगी।


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