सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों और शुल्क में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से किए गए संशोधनों के बाद पासपोर्ट बनवाने और दोबारा जारी कराने की प्रक्रिया में कुछ श्रेणियों के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है। नए नियमों का असर खास तौर पर बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और विभिन्न पासपोर्ट सेवाओं की फीस पर पड़ेगा।
नए प्रावधानों के अनुसार, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की वैधता अब पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर पासपोर्ट की वैधता तय होगी। यह बदलाव 15 सितंबर 2026 से प्रभावी किया गया है।
वहीं, पासपोर्ट शुल्क में भी संशोधन किया गया है। 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट या उसके पुनः जारी कराने की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है, जबकि 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल सेवा के तहत 36 पेज के पासपोर्ट की फीस 5,000 रुपये और 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 6,000 रुपये होगी।
इसके अलावा खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के स्थान पर नया पासपोर्ट जारी कराने के शुल्क में भी बदलाव किया गया है। सरकार के अनुसार, संशोधित शुल्क और नियमों का उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं को मौजूदा सेवा लागत और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप करना है।
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