सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जन महाभियोग’ की तैयारी, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पहल को विपक्ष ने ‘जन महाभियोग’ नाम दिया है। हालांकि, संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सामान्य महाभियोग से अलग है।
विपक्षी दलों के बीच प्रस्ताव पर चर्चा विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कुछ फैसलों ने उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेता विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर असंतोष जता रहे हैं। प्रस्ताव के जरिए विपक्ष इन आरोपों को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाने की रणनीति बना रहा है।
खरगे की भूमिका अहम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस पहल में विपक्षी दलों के बीच समन्वय की भूमिका निभा सकते हैं। प्रस्ताव के समर्थन में विभिन्न दलों के सांसदों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का उद्देश्य चुनाव आयोग की जवाबदेही और उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर व्यापक बहस कराना है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इसलिए ‘जन महाभियोग’ राजनीतिक विरोध और जनसमर्थन जुटाने के अभियान के रूप में देखा जा रहा है, जबकि औपचारिक पदमुक्ति की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही होगी।
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