सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 12 हजार शिक्षकों के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET अब महत्वपूर्ण हो गई है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 14 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में HTET योग्यता से संबंधित नोटिस जारी किया है।
निर्देश के अनुसार, 1 सितंबर 2025 को जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से अधिक समय बाकी था, उन्हें संबंधित विषय और स्तर का HTET पास करना होगा। निर्धारित पात्रता हासिल नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्त करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई हो सकती है। वहीं, जिन शिक्षकों की उस तारीख को सेवानिवृत्ति में पांच साल या उससे कम समय बचा था, उन्हें सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है। हालांकि HTET पास किए बिना उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी।
शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को परीक्षा पास करने के पर्याप्त अवसर देने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को साल में दो बार HTET आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी संबंधित शिक्षकों तक आदेश की जानकारी पहुंचाने को कहा गया है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले और 29 मई 2026 के पुनर्विचार आदेश के बाद की गई है। केंद्र सरकार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने TET योग्यता हासिल करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई है और परीक्षा नियमित रूप से कराने की बात कही है।
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