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CBSE 12वीं परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं से जवाब मांगा है। अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीएसई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH) को नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

यह याचिका विशाल दुआ और अन्य अभिभावकों की ओर से दाखिल की गई है। इसमें 12वीं की अकाउंटेंसी और गणित की परीक्षाओं में बेसिक, नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन विषयों में लंबी गणनाएं हाथ से करने में परीक्षा का काफी समय खर्च हो जाता है। इससे विद्यार्थियों को विषय की अवधारणात्मक समझ और प्रश्नों के समाधान को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने नवंबर 2024 में 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में बेसिक कैलकुलेटर की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। इसके अलावा, गणित में कैलकुलेटर के उपयोग पर विचार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग भी की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने डिस्कैल्कुलिया से प्रभावित विद्यार्थियों को मिलने वाली कैलकुलेटर सुविधा का विस्तार अन्य श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों तक करने की मांग भी उठाई है। सीबीएसई के वकील ने अदालत को बताया कि यह विषय विचाराधीन है और बोर्ड से निर्देश लेने के लिए समय मांगा है।

फिलहाल हाईकोर्ट ने कैलकुलेटर इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। बोर्ड की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होने तक छात्रों को निर्धारित नियमों का ही पालन करना होगा।


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