दिल्ली-एनसीआर में 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 5 से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के इस आदेश का असर राजधानी में चल रही कई सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास परियोजनाओं पर पड़ेगा। इनमें मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार भी शामिल है।
आदेश के तहत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुले स्थानों पर होने वाले ऐसे निर्माण कार्य बंद रहेंगे, जिनसे धूल और प्रदूषण फैलता है। इसमें हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन और दूरसंचार से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। हालांकि रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी गतिविधियों तथा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छूट दी गई है।
इस रोक से लोक निर्माण विभाग की कई प्रमुख परियोजनाओं का काम प्रभावित होने की आशंका है। मोदी मिल फ्लाईओवर विस्तार के अलावा यमुना विहार-भजनपुरा डबल डेकर फ्लाईओवर, भैरों मार्ग अंडरपास, महरौली-बदरपुर रोड पर निर्माण गतिविधियां और कड़कड़ी मोड़ से शाहदरा के बीच जल निकासी से जुड़े कार्य भी प्रभावित होंगे।
निर्माण कार्यों पर रोक से पहले ही विभिन्न कारणों से देरी का सामना कर रही परियोजनाओं की समयसीमा और बढ़ सकती है। विभाग ने 30 नवंबर तक सड़कों की मरम्मत और नई सतह बिछाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के आदेश से इन कार्यों की रफ्तार प्रभावित होगी।
सीएक्यूएम ने यह कदम नवंबर के शुरुआती और मध्य दिनों में प्रदूषण बढ़ने के पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए उठाया है। आयोग का उद्देश्य निर्माण से उठने वाली धूल और अन्य प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित करना है।
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