सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: राहुल गांधी पर आज कोर्ट का फैसला

सुल्तानपुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में सोमवार, 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत फैसला सुनाने वाली है। यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अदालत ने फैसले के लिए तारीख तय की थी। राहुल गांधी को निर्णय के समय अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है पूरा मामला? आरोप के मुताबिक, 8 मई 2018 को बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का पक्ष है कि टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी के बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में बयान के संदर्भ और उसके अर्थ को लेकर तर्क रखे हैं।

केस की प्रमुख तारीखें,8 मई 2018: बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान कथित टिप्पणी की गई।,4 अगस्त 2018: भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। 27 नवंबर 2023: अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया। 20 फरवरी 2024: राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई। 26 जुलाई 2024: राहुल गांधी का बयान अदालत में दर्ज किया गया। 28 फरवरी और 8 दिसंबर 2025: शिकायतकर्ता पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज हुए। 20 फरवरी 2026: आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। मार्च से सितंबर 2026: शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग की। निचली अदालत और बाद में अन्य अदालतों में इस मांग को चुनौती देने वाली अर्जियां खारिज हुईं। 6 से 12 अक्टूबर 2026: अंतिम बहस की प्रक्रिया पूरी हुई और अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की। फैसले पर टिकी निगाहें इस मामले में अदालत का निर्णय दोनों पक्षों की दलीलों, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर होगा। फैसला आने से पहले राहुल गांधी को दोषी या निर्दोष घोषित करना उचित नहीं होगा। अदालत के निर्णय के बाद ही मामले की आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।


Hashtags: #NationalIndia #Bhopal #अमित #शाह #टिप्पणी #मामल #राहुल #गांधी #कोर्ट #अमितशाहपरटिप्पणी