सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ दिल्ली: महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण को आखिरी मौका, जवाब दाखिल करने का निर्देश
नई दिल्ली। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से एक बार फिर समय मिला है। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को अदालत ने उनकी बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें आखिरी अवसर दिया। बृजभूषण के वकील ने ऑनलाइन पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए निर्धारित की।
यह अपील चार महिला पहलवानों ने दायर की है। उन्होंने 3 अगस्त 2026 को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। अपील में पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर को आपराधिक धमकी के आरोप से बरी किए जाने के आदेश पर भी सवाल उठाए गए हैं।
अदालत ने 28 सितंबर को बृजभूषण सिंह, विनोद तोमर और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को बृजभूषण को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि जवाब दाखिल करने के लिए यह अंतिम अवसर है।
पहलवानों की अपील में दलील दी गई है कि निचली अदालत का फैसला साक्ष्यों के चयनात्मक आकलन और कथित तौर पर पीड़ितों के व्यवहार को लेकर बनी रूढ़ धारणाओं पर आधारित था। अपीलकर्ताओं का कहना है कि फैसले में गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया।
वहीं, मजिस्ट्रेट अदालत ने 3 अगस्त को साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को संबंधित आरोपों से बरी कर दिया था। अब उच्च अदालत में अपील पर आगे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। मामले में आरोपों और अपील से जुड़े सभी पहलुओं पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।
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