सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट को निर्देश दिया है कि वह तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक असित मजूमदार के खिलाफ लंबित किसी भी आपराधिक मामले का ब्योरा उन्हें उपलब्ध कराए। यह आदेश इस आशंका के बीच आया है कि हाल में जमानत पर रिहा होने के बाद पूर्व विधायक के खिलाफ और मामले दर्ज किए गए हो सकते हैं।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस से कहा कि किसी भी जारी आपराधिक कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट की जाए और मजूमदार को पूरी सूची दी जाए। पुलिस कमिश्नर को अदालत के निर्देश का पालन करने के लिए कथित तौर पर एक सप्ताह का समय दिया गया है।
चुंचुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके मजूमदार को 21 जुलाई को जमीन कब्जे के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस हिरासत में लिया गया था। यह मामला एक पड़ोसी की शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। उसी दिन हुगली की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजूमदार के वकील ने आशंका जताई कि उनके खिलाफ अतिरिक्त आपराधिक मामले लगाए जा सकते हैं। अदालत के निर्देश का उद्देश्य पूर्व विधायक के खिलाफ लंबित मामलों, यदि कोई हों, को लेकर स्थिति स्पष्ट कराना है।
संबंधित घटनाक्रम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हाई कोर्ट को बताया है कि मजूमदार के खिलाफ उसके पास कोई लंबित आपराधिक मामला नहीं है।
TMC की ओर से टिकट नहीं दिए जाने के बाद मजूमदार ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। हाई कोर्ट का ताजा निर्देश इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाहियों की स्पष्ट जानकारी और संबंधित मामले की सूचना तक पहुंच मिलनी चाहिए।
अब इस मामले पर नजर रहेगी, क्योंकि पुलिस को अदालत द्वारा तय समयसीमा के भीतर मांगी गई जानकारी जमा करनी है।
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