सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र एनेक्सचर-डी हटा दिया है। अब इन राज्यों में नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 के साथ यह अतिरिक्त घोषणा देना जरूरी नहीं होगा।

एनेक्सचर-डी को लेकर चुनाव आयोग के भीतर भी मतभेद की खबरें सामने आई थीं। रिपोर्टों के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म-6 में एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि वैधानिक फॉर्म में बदलाव के लिए निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया था कि एसआईआर से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए थे और गैर-एसआईआर अवधि में निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा हटाई गई।

यह बदलाव खास तौर पर उन युवाओं और नए मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरते हैं। हालांकि, जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया अभी जारी है, वहां संबंधित अतिरिक्त घोषणा की व्यवस्था अलग हो सकती है।


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