सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव नगर निगम की उपमहापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में अहमद ने अपने कार्यालय से टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने के निर्देशों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
समाजवादी पार्टी से जुड़ी अहमद ने कहा कि उन्होंने अपने नगर निगम कार्यालय में 12 हस्तियों के चित्र लगाए थे। इनमें महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और भगत सिंह शामिल हैं।
विवाद तब शुरू हुआ जब मालेगांव नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नीलेश काकड़े ने टीपू सुल्तान के चित्र पर आपत्ति जताई। इसके बाद निगम ने सरकारी परिसरों में लगाए जा सकने वाले चित्रों से जुड़े सरकारी परिपत्रों का हवाला दिया, जिनमें 1965 का एक परिपत्र भी शामिल है, और अहमद को तस्वीर हटाने का निर्देश दिया।
अहमद के वकील ने दलील दी कि अधिकारियों ने केवल टीपू सुल्तान के चित्र पर चुनिंदा आपत्ति उठाई है, जबकि कार्यालय में लगे अन्य व्यक्तित्व भी सरकार की बताई सूची में शामिल नहीं हैं। राज्य सरकार ने याचिका की ग्राह्यता का विरोध किया।
हाईकोर्ट ने विवाद के गुण-दोष पर अभी कोई फैसला नहीं दिया है। महाराष्ट्र सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी।
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