राहुल गांधी की बस पर भाजपा की शिकायत, फिटनेस और पीयूसी पर उठे सवाल
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की महारैली के दौरान राहुल गांधी जिस बस में सवार होकर पहुंचे थे, उसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह बस राजधानी में लागू प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन कर रही थी। पार्टी के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजकर वाहन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
भाजपा के अनुसार, बस का पंजीकरण नंबर RJ 25 PA 2151 है और यह राजस्थान के सवाई माधोपुर आरटीओ में पंजीकृत है। पार्टी का दावा है कि यह बीएस-3 श्रेणी की डीजल बस है, जबकि 1 नवंबर से लागू दिल्ली के नए प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-6 से कम मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बस की फिटनेस वैधता 20 सितंबर 2026 को समाप्त हो गई थी और उसका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) 28 फरवरी 2026 तक ही वैध था। भाजपा प्रवक्ता ने पुलिस से वाहन के दस्तावेजों की जांच कर उसे जब्त करने सहित नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू प्रतिबंधों के तहत बाहरी राज्यों के गैर-बीएस-6 पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र और निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना भी अनिवार्य है।
हालांकि, बस के दस्तावेजों और नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोप फिलहाल भाजपा की शिकायत पर आधारित हैं। इस मामले में पुलिस या परिवहन विभाग की जांच और आधिकारिक कार्रवाई का विवरण सामने आना बाकी है।
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