सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / चंडीगढ़ : हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के तीन नए क्रिमिनल कानून पूरी तरह लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रक्रिया की शुरुआत कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीनों नए कानूनों की तैयारियों पर चर्चा होगी।हरियाणा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी विभाग नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर चुके हैं। साल 2024 में प्रदेश में इन कानूनों के तहत कुल 1,36,269 मुकदमे दर्ज हुए, जो 2023 की तुलना में 16,216 कम हैं। इससे प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में 14.62% की कमी दर्ज की गई। नए कानूनों के अनुसार केस दर्ज करने, जांच रिपोर्ट पेश करने और सुनवाई की अवधि निश्चित होने से पीड़ितों को पहले की तुलना में जल्द न्याय मिलेगा।
प्रदेश के सभी पुलिस थानों को (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) से जोड़ा गया है और सिस्टम भी इसी सिस्टम द्वारा लिखी जा रही हैं। यौन अपराधों और छेड़खानी की घटनाओं में वीडियोग्राफी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य की गई है। नागरिक किसी भी पुलिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। विदेश में बैठे अपराधियों पर कोर्ट में पेशी के बिना केस चलाना और सजा सुनाना संभव होगा। समन अब व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे, जिससे सरकारी खर्च में कमी आएगी।
#हरियाणा #क्रिमिनल_लॉ #अमितशाह #CCTNS #जीरोFIR