सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल। दिल्ली जल बोर्ड के कथित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) टेंडर घोटाले में एक और कानूनी मोड़ आया है। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को इसी मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच और आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत से राहत पाने वालों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, नागेंद्र यादव, राज कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा शामिल हैं।
मामला दिल्ली जल बोर्ड के तहत कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन से जुड़े टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और हेरफेर से संबंधित है। एंटी-करप्शन ब्रांच ने इन पांचों आरोपियों को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केस दर्ज होने और गिरफ्तारियों के बीच काफी समय का अंतर रहा।
अदालत ने उन आरोपों पर भी सवाल उठाए जिनमें कुछ बैंक लेनदेन को कथित किकबैक बताया गया था। अदालत ने कहा कि ये लेनदेन ऐसे बैंकिंग चैनलों के जरिए हुए थे जिन्हें ट्रेस किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि प्रवर्तन निदेशालय पहले ही कथित मनी ट्रेल की जांच कर चुका है और उसने संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा।
इससे पहले सत्येंद्र जैन को 3 सितंबर को जमानत दी गई थी। ताजा आदेश से पांचों आरोपियों को राहत मिली है, जबकि कथित STP टेंडर अनियमितता मामले में जांच और कानूनी कार्यवाही जारी है।
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