सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ Bhopal : उपभोक्ता आयोग ने ऋण शुल्क मामले में SBI पर जुर्माना लगाया
CNN Central News & Network-ITDC India Epress/ITDC News भोपाल: उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में राजस्थान के झुंझुनूं जिले के एक उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक से फोरक्लोजर या प्री-क्लोजर शुल्क वसूलने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर दंड लगाया है। आयोग ने माना कि बैंक की यह कार्रवाई सेवा में कमी के दायरे में आती है और शिकायतकर्ता को हुई असुविधा तथा आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया। देशभर के उपभोक्ता मंच लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करते समय वित्तीय संस्थानों को नियामकीय दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
शिकायत के अनुसार, ग्राहक ने एक ऋण खाते को बंद करते समय फोरक्लोजर से जुड़े शुल्क की कटौती पर आपत्ति जताई थी। तथ्यों और संबंधित बैंकिंग मानकों की जांच के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मामले की परिस्थितियों में यह शुल्क उचित नहीं था। आदेश में SBI को विवादित राशि वापस करने के साथ ही उपभोक्ता को अतिरिक्त मुआवजा और वाद व्यय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए।
इस फैसले को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण समझौतों तथा शुल्क संरचना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जवाबदेह हैं। उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े पक्षकारों का कहना है कि यह निर्णय उस सिद्धांत को मजबूत करता है कि उधारकर्ताओं पर अनधिकृत या अनुचित शुल्क नहीं डाले जाने चाहिए। जब ग्राहकों को सेवा में कमी या अनुचित व्यवहार के कारण आर्थिक नुकसान होता है, तब उपभोक्ता आयोग उन्हें राहत देने का अधिकार रखते हैं।
माना जा रहा है कि यह मामला उधारकर्ताओं के बीच उनके अधिकारों और वित्तीय संस्थानों के साथ विवाद की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत उपलब्ध उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा।
Hashtags: #रजसथन #भपल #उपभकतआय #SBI #ऋणशलक #बक #रजय #डसकस #फरकलजर #परकल