सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : हैदराबाद की एक अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Bandi Sanjay Kumar के बेटे Bandi Sai Bageerath को Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act के तहत दर्ज एक मामले में 25 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। गंभीर आरोपों और आरोपी के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री से संबंध होने के कारण इस मामले ने व्यापक जन और राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया है।

रिपोर्टों के अनुसार, एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज होने के बाद Bageerath को पहले गिरफ्तार किया गया था। समन जारी होने के बाद पुलिस के सामने पेश नहीं होने के आरोपों के बीच जांचकर्ताओं ने उसकी तलाश में व्यापक अभियान चलाया था। बाद में उसने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इससे पहले Telangana High Court ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि संबंध सहमति से था, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

हैदराबाद अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत 25 जून तक प्रभावी रहेगी और मामले की जांच जारी है। आरोपों से जुड़े साक्ष्यों और बयानों की जांच के बीच आगे भी कानूनी कार्यवाही होने की संभावना है।


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