सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ दिल्ली : जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और सुरक्षा सतर्कता के बीच दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस के अनुसार, यह आदेश सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात को सुचारु रखने के लिए जारी किया गया है।
आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों की सार्वजनिक बैठक या सभा, जुलूस, प्रदर्शन, पिकेटिंग और धरना बिना पूर्व लिखित अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना अनुमति नारेबाजी और भाषण देने पर भी रोक लगाई गई है। आग्नेयास्त्र, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर और इसी तरह की वस्तुएं लेकर चलना भी निषिद्ध किया गया है।
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को आयोजकों की ओर से मतदाता सूचियों और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर उठाई गई चिंताओं से जोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि आवाजाही नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं।
कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉलस्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन भी लागू किए गए हैं। यात्रियों को ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
इन प्रतिबंधों का असर दिल्ली मेट्रो सेवाओं पर भी पड़ा है। मध्य दिल्ली के 11 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किए गए, हालांकि चुनिंदा स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रही।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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