आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी कर मतदान खत्म होने तक शराब दुकान बंद रखने के आदेश दिए है। जिले में 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति की अवधि तक तथा मतगणना दिवस पर सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के तहत जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवंबर की शाम 6 बजे से मतदान की समाप्ति अर्थात 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। इसी प्रकार 3 दिसम्बर को मतगणना के दिन भी शराब दुकानें बंद रहेगी।

कलेक्टर ने बताया कि शुष्क दिवस की अवधि में जिले की सभी मदिरा दुकानों, एम्बी वाईन आउटलेट, देशी मद्य भण्डारागार जबलपुर एवं सिहोरा तथा विदेशी मदिरा मद्य भण्डारागार करमेता से मदिरा का विक्रय, परिवहन अथवा प्रदाय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जिले के सभी मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल,क्लब, बार अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी मादक लिकर बेचने पर प्रतिबन्ध रहेगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी एवं पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। हिदायत दी गई है कि शुष्क दिवस की अवधि में जिले में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अवैध कब्जा, परिवहन, विक्रय इत्यादि न हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक मतदान समाप्त होने के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने की अवधि के दौरान लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार एवं अपने कर्त्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ के सुमन ने विधानसभा चुनाव निष्पक्ष मतदान के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि चुनावी प्रचार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र में बाहर का कोई भी राजनैतिक दल के नेता या पार्टी कार्यकर्ता अथवा उनके बाहरी समर्थक मौजूद नहीं रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि राजनैतिक दल के प्रचार-प्रसार अभियान हेतु आये ऐसे सभी राजनैतिक नेता या कार्यकर्त्ता या उनके समर्थकों को यदि वे उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो मतदान समाप्त होने के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व 15 नवंबर की शाम 6 बजे निर्वाचन क्षेत्रों को हर हाल में तुरंत छोड़ देना होगा।