सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी प्रदान की जाए।
उद्योगपति गौतम अडाणी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे समिति के अध्यक्ष होंगे। दो माह में रिपोर्ट पेश की जाएगी।
बता दें, यह विवाद सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र के गठन की मांग गई थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान SC ने कहा, समिति का कार्य ढांचे को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देना है। साथ ही अडाणी विवाद की जांच की जाएगी और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपायों पर सुझाव दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी प्रदान की जाए।
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 17 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से विशेषज्ञों के नाम वाले सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से इन्कार कर दिया था। अदालत का कहना था कि वह निवेशकों की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है।