सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने बहु-करोड़ चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत बरकरार रखी है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
झारखंड हाई कोर्ट ने उस आदेश में यादव की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही झारखंड हाई कोर्ट को लंबित आपराधिक अपीलों की सुनवाई तेज करने और छह महीने के भीतर उनके निपटारे का प्रयास करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश के बाद अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई जारी रहने तक लालू प्रसाद यादव की जमानत प्रभावी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जारी रखने के साथ लंबे समय से लंबित अपीलों के समयबद्ध निपटारे की जरूरत पर भी जोर दिया।
चारा घोटाला देश के चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में शामिल रहा है। इसमें अविभाजित बिहार में पशुपालन से जुड़े फर्जी खर्चों के नाम पर सरकारी कोषागारों से धन की अवैध निकासी के आरोप हैं। लालू प्रसाद यादव को इस घोटाले से जुड़े अलग-अलग मामलों में वर्षों के दौरान कई सजाएं हो चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश कानूनी और राजनीतिक दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबित अपीलों के नतीजे दशकों पुराने इन भ्रष्टाचार मामलों की आगे की दिशा तय कर सकते हैं।
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