सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता और पत्रकार सौरव दास की राष्ट्रीयता तथा पृष्ठभूमि की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
यह याचिका कांचीपुरम निवासी गणेश कुमार ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने सौरव दास की पहचान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयता की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दास ने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। ये आरोप फिलहाल याचिका का हिस्सा हैं और अदालत ने इन पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि यदि जांच में दास के भारतीय नागरिक नहीं होने की पुष्टि होती है, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उनके एक्स और इंस्टाग्राम खातों को ब्लॉक करने तथा न्यायपालिका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील बी. जगन्नाथ ने अदालत को बताया कि इस संबंध में सात अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों का भी उल्लेख किया, जिन पर पीठ ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे।
अदालत ने फिलहाल केवल संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सौरव दास की राष्ट्रीयता, पहचान या दस्तावेजों को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है।
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